गया:विभिन्न प्रकार के प्रमाणपत्रों को बनाने,सरकार की नई योजना, राशनकार्ड एवं आर.टी.पी.एस. सम्बन्धी ऑनलाइन की जानकारी लोगों तक पहुंचाने हेतु सभी पी.जी.आर.ओ. के साथ जिलाधिकारी, गया ने की बैठक व दिये आवश्यक निर्देश

ICN NEWS BIHAR/GAYA(बिष्णु सिन्हा):

         गया, 09 जनवरी 2021, जिला पदाधिकारी द्वारा आज आर.टी.पी.एस. के माध्यम से विभिन्न प्रकार के प्रमाण-पत्रों को बनवाने की सुविधा तथा लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत गुणवत्तापूर्ण आदेश पारित करने के संबंध में आवश्यक निदेश दिया गया।
      सभी पी.जी.आर.ओ. के साथ जिला पदाधिकारी द्वारा बैठक करते हुए सभी आर.टी.पी.एस. काउंटर पर नया साइनेज लगाने का निदेश दिया गया ताकि सरकार की नई योजना, राशन-कार्ड एवं आर.टी.पी.एस. संबंधी ऑनलाइन की सुविधा की जानकारी लोगों को प्राप्त हो सके।
                 बैठक में जिला पदाधिकारी द्वारा सभी पी.जी.आर.ओ. (लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी) को निदेश दिया गया कि अपने क्षेत्र अंतर्गत सभी पी.जी.आर.ओ कम-से-कम माह में एक बार आर.टी.पी.एस. काउंटर का निरीक्षण अवश्य करें। बड़े अनुमंडल के पी.जी.आर.ओ. कम से कम डेढ़ माह में एक बार आर.टी.पी.एस. काउंटर का निरीक्षण अवश्य करें।
                 बैठक में दोषी पदाधिकारियों से जुर्माना की रिकवरी होने तथा कितने मामले लंबित है इसकी जानकारी प्राप्त करें। बैठक में जिला पदाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि जिन आर.टी.पी.एस. काउंटर पर कार्यपालक सहायक का पोस्ट खाली है, उसे चिन्हित कर शीघ्र भरें। साथ ही जिन कार्यपालक सहायक का कार्यकाल एक स्थान पर 3 वर्ष से अधिक हो गया है, उनका स्थानांतरण करने हेतु कार्यवाही करने का निदेश दिया गया है।
                  बैठक में जिला पदाधिकारी द्वारा आर.टी.पी.एस. को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से सभी पी.जी.आर.ओ. को निदेश दिया गया कि सभी पी.जी.आर.ओ. अपने निरीक्षण के क्रम में देखें की दाखिल खारिज संबंधी कितने पुराने मामले हैं, उनका निराकरण करवाने का प्रयास करें।
                   जिलाधिकारी ने सभी पी.जी.आर.ओ. को निदेश दिया कि लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम से संबंधित पारित आदेश की गुणवत्ता पर अवश्य ध्यान दें। साथ ही टाइम लाइन के अंदर मामले का निष्पादन करें। समय पर पारित आदेश का अनुपालन होने से अपील संबंधी मामलों की संख्या कम होगी। पारित आदेश को शीघ्र अपलोड करने का आदेश दिया गया । उन्होंने स्पष्ट निदेश दिया कि लोक शिकायत के मामले में किसी मिडिलमैन को फटकने न दें। शिकायतकर्ता के पक्ष में तीसरे अन्य व्यक्ति की दखलअंदाजी किसी भी रूप में ना होने दें। केवल शिकायतकर्ता मामले को लेकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बैठक में जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी श्री नरेश झा सहित अन्य अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं जिला जन-संपर्क पदाधिकारी सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थें।

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